यूपी में मिठाई खरीदने से पहले देखें ये जानकारी, 15 अक्टूबर से नया नियम लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों को दुकानों पर एक अहम जानकारी मिल सकेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के नए निर्देश के मुताबिक, मिठाई बेचने वाले कारोबारियों को बिक्री स्थल पर हर मिठाई की ‘यूज बाय डेट’ यानी उसके इस्तेमाल की अंतिम तारीख साफ तौर पर बतानी होगी। यह नियम पैकिंग में मिलने वाली मिठाइयों के साथ खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा।

ग्राहकों को खरीदारी पर मिलेगी जानकारी

अब मिठाई की दुकान पर ग्राहक अपनी पसंद की मिठाई खरीदने से पहले यह जान सकेंगे कि उसे किस तारीख तक खाना उचित है। दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी और स्टॉक में मौजूद मिठाइयों की उपयोग अवधि प्रदर्शित करनी होगी। इससे लोगों को मिठाई की ताजगी और इस्तेमाल की समय-सीमा समझने में मदद मिलेगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई थी कि कई दुकानों पर मिठाई के निर्माण और उसकी उपयोग अवधि से जुड़ी जानकारी ग्राहकों को आसानी से नहीं मिल पाती थी। इसी कमी को दूर करने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

हर मिठाई की अवधि अलग-अलग होगी

विभाग ने सभी प्रकार की मिठाइयों के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय नहीं की है। मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने के तरीके और स्टोर करने की परिस्थितियों के अनुसार उसकी उपयोग अवधि निर्धारित की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी खाद्य कारोबारियों की होगी। मिठाई की किस्म के आधार पर उसकी उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।

त्योहारों में खरीदारी करने वालों को होगा फायदा

त्योहारी मौसम में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और लोग बड़ी मात्रा में मिठाई खरीदते हैं। ऐसे में उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी मिलने से ग्राहक खरीदारी के दौरान अधिक सोच-समझकर फैसला कर सकेंगे। खासकर खुली मिठाइयों के मामले में यह जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में 27 सितंबर को आदेश जारी किया था। नई व्यवस्था का उद्देश्य मिठाई की उपयोग अवधि को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं तक जरूरी जानकारी पहुंचाना है।

0 comments:

Post a Comment