योगी सरकार की नई योजना, व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, उठाएं लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। योगी सरकार की उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 के तहत करीब पांच लाख व्यापारियों को पुराने कर बकाये पर ब्याज और जुर्माने से राहत मिल सकती है। योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसका उद्देश्य पुराने कर विवादों का निपटारा करना और व्यापारियों को बकाया चुकाने का अवसर देना है।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

इस योजना के तहत व्यापारी विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना तीन महीने तक चलेगी और इसमें 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया मामलों को शामिल किया गया है। लाभ पाने के लिए व्यापारियों को पहले मूल कर की पूरी राशि जमा करनी होगी। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी।

बकाये के हिसाब से मिलेगी छूट

योजना में बकाये की रकम के आधार पर राहत तय की गई है। 10 लाख रुपये तक के बकाये पर ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के मामलों में ब्याज पर 90 प्रतिशत और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी। एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर ब्याज में 75 प्रतिशत, जबकि पांच करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इन दोनों श्रेणियों में जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

पुराने कर विवादों के निपटारे पर जोर

योजना में बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर, वैट और प्रवेश कर समेत पुराने कानूनों के तहत बने बकाये शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे लंबे समय से लंबित कर विवादों का समाधान होगा और व्यापारियों को आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी। योजना का लाभ लेने से पहले व्यापारी पात्रता और आवेदन की अंतिम तारीख की जानकारी विभागीय पोर्टल से जरूर जांच लें।

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