पटना, सीवान, सारण, बक्सर समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे, जानें नियम-कानून

न्यूज डेस्क: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, सीवान, सारण, बक्सर समेत 18 जिलों में दूसरे चरण का जमीन सर्वे शुरू कर दिया गया हैं। इसके लिए 100 अंचलों में सर्वे के लिए शिविर लगाया गया हैं।

खबर के अनुसार बिहार के  पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और नवादा के 100 अंचलों में सर्वे का काम किया जा रहा हैं। 

बता दें की जिन अंचलों में सर्वे शिविर लगाया गया हैं उस अंचल के लोग सर्वे फॉर्म लेकर उसे अच्छी तरह से भरें और उसे सर्वे शिविर में जमा करें। सर्वे फॉर्म में आपको जमीन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सही-सही भरना होगा। इसके बाद जमीन का सर्वे किया जायेगा।

पटना, सीवान, सारण, बक्सर समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे, जानें नियम-कानून?

* अगर जमीन आपके नाम हैं तो आप जमीन के केवाला पेपर से जमीन सर्वे करा सकते हैं।

* अगर जमीन दादा परदादा के नाम से हैं तो आपको सबसे पहले वंशावली बनानी होगी।

* अगर जमीन पर कोई केस चल रहा हैं तो आपको कोर्ट द्वारा जारी किये गए दस्तावेज से सर्वे करानी होगी।

* अगर जमीन का कोई कागज नहीं हैं तो आप बिहार भूलेख की वेबसाइट से जमीन का खतियान निकालें। 

* अगर आपको कोई जमीन अगर वसीहत में मिली हैं तो आप वसीहतनामा से जमीन का सर्वे करा सकते हैं। 

* अगर जमीन पारिवारिक बंटवारा में मिला हैं तो आप पंचनामा के आधार पर भी जमीन का सर्वे करा सकते हैं।

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