खबर के अनुसार मुख्यमंत्री ने सामाजिक विवाह योजना के तहत गरीब की बेटी के विवाह के लिए सहायता राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना के तहत 18 साल से ऊपर के लड़कियों को इसका लाभ दिया जायेगा।
आपको बता दें की लखनऊ समेत सूबे के सभी जिलों के विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक आवेदन की सुविधा दी गई हैं।
किसे मिलेगा लाभ : अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग, विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती हैं, निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री आदि को इसका लाभ मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन : अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यूपी सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।

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