वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में 20 जून तक धारा 144 लागू

न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में 25 अप्रैल से 20 जून तक धारा 144 लागू रहेगा। इसको लेकर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू करने की घोषणा की हैं। उन्होंने कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-फितर सहित अन्य पर्व और विविध प्रतियोगी परीक्षाएं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया हैं। 

आपको बता दें की 25 अप्रैल से 20 जून तक वाराणसी जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया की धारा-144 लागू रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बम, भाला, तलवार, भुजाली, लाठी-डंडा, चाकू लेकर नहीं चलेगा। 

वहीं बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना-जुलूस आदि आयोजित नहीं होंगे। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति त्यौहार के दौरान हॉकी स्टिक, लाठी-डंडा, लोहे की सरिया आदि लेकर नहीं चलेगा। ना ही घर की छत अथवा किसी भी स्थान पर ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक आदि एकत्रित करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान या गली-सड़क में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे।

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