लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, मेरठ समेत सभी जिलों के दुकानदारों के लिए बड़ा फैसला

न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, मेरठ समेत सभी जिलों के दुकानदारों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के खुदरा दूकानदार अपने दूकान या गोदाम में  30 कुंतल से अधिक तेल नहीं रख सकते हैं।

वहीं सरकार ने थोक कारोबारियों को अधिकतम 500 कुंतल। जबकि बड़े चेन रिटेलर(खुदरा) दुकानों को अधिकतम 30 कुंतल खाद्य तेल और तिलहन रखने की अनुमति दी हैं। यह नियम एक अप्रैल से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया हैं।

आपको बता दें की सरकार ने खाद्य तेल और तिलहन के दामों को नियंत्रित करने तथा कालाबजारी को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से स्टाक लिमिट का आदेश जारी कर दिया गया है। 

सरकार ने अपने जारी आदेश में कहा है की अगर किसी दूकानदार के पास इससे ज्यादा मात्रा में खाद्य तेल और तिलहन मौजूद हैं तो वो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in पर जा कर इसकी जानकारी दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कारवाई भी की जा सकती हैं।

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