खबर के अनुसार पटना कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ईबीसी को आरक्षण दे दिया हैं, जो की गलत हैं। आरक्षण देने के पूर्व राजनीति पिछड़ेपन वाली जातियों को चिह्नित नहीं किया गया हैं।
आपको बता दें की अदालत ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। वहीं कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है की वो चाहें तो चुनाव की तारीख में बदलाव कर सकते हैं और तारीख को आगे बढ़ा सकते हैं।
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया हैं की बिहार नगर निगम के चुनाव में ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। वो सामान्य तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं।

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