खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार राज्य में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास अन्य कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है।
बता दें की वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ही इन गरीब बुजुर्गों के खाते में 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन उनके खाते में जा चुकी है। इसके लिए सरकार के द्वारा 1,67,975 लाख रुपये खर्च किए गये हैं, जिससे प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन क लाभ मिला हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया:
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को स्थानीय ब्लॉक या नगर निगम कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज: उम्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि की जरूरत होगी। आवेदन के लिए उम्र 60साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
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