यूपी में सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए नया नियम लागू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। अगर आप भी अपनी ज़मीन पर सबमर्सिबल पंप लगाने का विचार कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करना जरूरी होगा। यदि आपने बिना एनओसी के पंप लगाया और पानी का उपयोग किया, तो आप पर जुर्माना लग सकता है और सजा के तौर पर जेल भी हो सकती है।

यूपी सरकार ने इसे लेकर कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ किया है कि अब सबमर्सिबल पंप लगाने से पहले आपको उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद, आपको निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आवेदन करके अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ेगा।

बिना एनओसी लगाए पंप, तो होगा भारी जुर्माना

अगर किसी व्यक्ति या संस्था ने बिना एनओसी के सबमर्सिबल पंप लगाकर जल का उपयोग किया, तो उसे 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर एक साल तक की सजा भी हो सकती है। यह नियम सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होगा, चाहे वह छोटे और बड़े उद्योग हों, होटल, लॉज, आवासीय कॉलोनियां, निजी अस्पताल, मॉल, वॉटर पार्क आदि। इन सभी संस्थाओं को अब ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकरण कराना और एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है।

जुर्माने और सजा से बचने के लिए यह कदम उठाएं

अब यह आवश्यक हो गया है कि व्यवसायी और आम लोग दोनों अपनी जिम्मेदारी समझें और बिना किसी प्रकार की कानूनी अड़चन के जल का उपयोग करें। अगर आप किसी औद्योगिक संस्थान के मालिक हैं या किसी होटल, अस्पताल आदि के संचालनकर्ता हैं, तो आपको जल्द से जल्द इस नियम का पालन करना होगा, ताकि आप जुर्माना और सजा से बच सकें।

अधिकारियों से संपर्क करें

इस नए नियम के संबंध में अधिक जानकारी के लिए लोग भूगर्भ जल विभाग के अधिशासी अभियंता से संपर्क कर सकते हैं। वे इस प्रक्रिया को समझने और अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। या वेबसाइट पोर्टल से भी ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं।

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