बिहार में 4.50 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

पटना। बिहार में वाहन मालिकों के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है। राज्यभर में करीब 4 लाख 51 हजार गाड़ियों के मालिकों पर परिवहन विभाग का टैक्स बकाया है, और अब विभाग ने ऐसे डिफॉल्टर वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।

परिवहन विभाग के अनुसार, सबसे ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर राजधानी पटना में हैं। यहां 1 लाख 25 हजार से अधिक वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं कर सके हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर का नंबर आता है, जहां 69 हजार वाहन स्वामी टैक्स बकाया की सूची में शामिल हैं।

इसके अलावे पूर्णिया में 33,740, भागलपुर में 22,143, बेगूसराय में 20,950, सारण में 13,735, गया में 12,722, रोहतास में 12,055, भोजपुर में 10,857, वैशाली में 10,201 वाहन मालिक टैक्स नहीं चुका सके हैं। बाकी जिलों में टैक्स डिफॉल्टर की संख्या 10 हजार से कम बताई जा रही है।

व्यावसायिक वाहन सबसे ज्यादा डिफॉल्टर

परिवहन विभाग का मानना है कि डिफॉल्टरों में सबसे बड़ी संख्या कमर्शियल वाहन चलाने वालों की है। ये वाहन मालिक तीन माह या सालाना टैक्स भरने के पात्र हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में वे समय पर भुगतान नहीं कर पाते। इसके अलावा, गैर-परिवहन वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रेलरों और इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों में भी टैक्स डिफॉल्ट की संख्या बढ़ी है।

राज्य के सभी जिलों में विभाग की सख्ती शुरू

आपको बता दें की अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद टैक्स नहीं भरने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, जिससे वाहन चलाना पूरी तरह अवैध हो जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा कर दें। विभाग की वेबसाइट और नजदीकी आरटीओ कार्यालय में जाकर भुगतान किया जा सकता है।

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