यूपी के सभी शहरों में लागू होगी ये नई व्यवस्था

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। अब राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में संपत्ति के स्वामित्व (म्यूटेशन) में बदलाव को लेकर एक समान शुल्क लागू किया जाएगा। प्रदेश के सभी शहरों में म्यूटेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भ्रम को दूर करने के लिए यह नई व्यवस्था लाई जा रही है।

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर सभी नगर निकायों को भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अलग-अलग शहरों में म्यूटेशन शुल्क की भिन्नता को समाप्त करते हुए पूरे प्रदेश में एक समान शुल्क प्रणाली लागू की जाएगी।

एक जैसी होगी शुल्क दरें

अब तक प्रदेश के विभिन्न शहरों में म्यूटेशन शुल्क अलग-अलग लिया जा रहा था, जिससे नागरिकों को असमंजस का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में यह शुल्क क्षेत्रफल या संपत्ति मूल्य के अनुसार एक समान होगा।

प्रस्तावित शुल्क कुछ इस प्रकार है:

भवन पंजीयन या वरासत (क्षेत्रफल के अनुसार)

भवन का क्षेत्रफल: शुल्क (रुपये में)

1000 वर्ग फीट तक: 1000

1001 से 2000 वर्ग फीट: 2000

2001 से 3000 वर्ग फीट: 3000

3000 वर्ग फीट से अधिक: 5000

भूखंड का पंजीकरण (संपत्ति मूल्य के अनुसार)

संपत्ति की कीमत: शुल्क (रुपये में)

5 लाख तक: 1000

5 लाख से 10 लाख: 2000

10 लाख से 15 लाख: 3000

15 लाख से 50 लाख: 5000

50 लाख से अधिक: 10,000

सदन से मंजूरी के बाद मांगे जाएंगे सुझाव

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि यह आदेश फिलहाल प्रस्तावित है। इसे संबंधित नगर निकायों के मिनी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सदन की स्वीकृति के बाद इसे गजट में प्रकाशित किया जाएगा और एक महीने तक शहरवासियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद अंतिम रूप से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

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