बिहार में जमीन की दाखिल-खारिज प्रक्रिया हुई और आसान

पटना। बिहार में भूमि प्रबंधन और राजस्व व्यवस्था को आधुनिक और जनसुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य में जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच, दाखिल-खारिज, भू-मापी, एलपीसी, परिमार्जन और अन्य राजस्व सेवाएं आम जनता को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से मिलेंगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पहल को लागू करते हुए सभी सीएससी को इस सेवा से जोड़ने का फैसला लिया है।

जिले में हर अंचल पर होगा सीएससी केंद्र

राज्य सरकार की मंशा है कि ये सेवाएं हर नागरिक तक सुगमता से पहुंचें। इसी क्रम में नवादा जिले के जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने निर्देश दिया है कि जिले के प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी की स्थापना के लिए कम से कम 200 वर्गफीट जगह उपलब्ध कराई जाए। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोग बिना किसी परेशानी के अपने भूमि संबंधी कार्य नजदीकी सीएससी से निपटा सकेंगे।

जनता को मिलेगा बड़ा लाभ

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस डिजिटल पहल से आम जनता को न केवल लंबी लाइन से मुक्ति मिलेगी, बल्कि समय और धन की भी बचत होगी। पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह कदम बिहार को आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

जमीन से जुड़ी सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क। 

पंजी 02 देखने हेतु: ₹10 प्रति जमाबंदी

एलपीसी आवेदन: ₹30 प्रति आवेदन

एसएमएस अलर्ट सुविधा: ₹10 प्रति जमाबंदी

भू-मापी के लिए आवेदन: ₹40 प्रति आवेदन

अभिप्रमाणित प्रति (भूमि अभिलेख पोर्टल से): ₹20 प्रति डॉक्यूमेंट

परिमार्जन आवेदन: ₹30 प्रति आवेदन + स्कैनिंग शुल्क अलग से

राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने के लिए: ₹40 प्रति आवेदन

पंजी 02 और लगान भुगतान: ₹20 प्रति जमाबंदी + भुगतेय लगान की राशि

दाखिल-खारिज आवेदन: ₹40 प्रति आवेदन + डॉक्यूमेंट अपलोडिंग हेतु ₹0.50 प्रति पेज

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