यूपी में फ्लैट-मकान के रेंट एग्रीमेंट के नए नियम लागू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लैट और मकानों के किराया अनुबंध (रेंट एग्रीमेंट) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किरायेदार और मकान मालिकों के बीच रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना न सिर्फ आसान होगा बल्कि सस्ता भी। योगी सरकार ने स्टांप ड्यूटी में भारी कटौती का फैसला लिया है, जिससे एक लाख रुपये तक के वार्षिक किराए वाले मकानों के लिए रजिस्ट्रेशन का खर्च मात्र 500 रुपये होगा।

पक्के एग्रीमेंट की राह आसान

अब तक औसतन वार्षिक किराए का दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी होती थी, जिसके चलते अधिकांश मकान मालिक और किरायेदार रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से बचते थे। नतीजतन, विवाद की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया जटिल हो जाती थी। लेकिन नए नियमों के तहत, सरकार ने लागत घटाकर इसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है।

1 वर्ष की अवधि वाले रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क:

वार्षिक किराया ₹1 लाख तक → ₹500

वार्षिक किराया ₹1 लाख से ₹3 लाख तक → ₹1000

वार्षिक किराया ₹3 लाख से ₹6 लाख तक → ₹2000

5 वर्ष की अवधि वाले रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क:

वार्षिक किराया ₹1 लाख तक → ₹1500

वार्षिक किराया ₹1 लाख से ₹3 लाख तक → ₹3000

वार्षिक किराया ₹3 लाख से ₹6 लाख तक → ₹6000

10 वर्ष की अवधि वाले रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क:

वार्षिक किराया ₹1 लाख तक → ₹2000

वार्षिक किराया ₹1 लाख से ₹3 लाख तक → ₹4000

वार्षिक किराया ₹3 लाख से ₹6 लाख तक → ₹8000

किरायेदारों पर अब नहीं चलेगा गलत फायदा

सरकार को उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क कम होने से अधिक से अधिक संपत्ति मालिक रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराएंगे। इससे किरायेदारी से जुड़े विवादों में कमी आएगी और मकान मालिकों को नए रेंट कंट्रोल कानून का लाभ मिल सकेगा। खास बात यह है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के रहते किरायेदार अब सीधे पुलिस या सिविल कोर्ट से राहत नहीं ले सकेंगे।

11 महीने के एग्रीमेंट का ट्रेंड होगा पुराना

अब तक अधिकतर मकान मालिक 11 महीने का एग्रीमेंट ₹100 के स्टांप पेपर पर करते रहे हैं, क्योंकि उसे रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन अब सरकार का यह कदम लंबी अवधि के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को बढ़ावा देगा, जिससे किरायेदारी का सिस्टम अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगा।

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