यूपी में 'प्रधान' का चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा क्या है?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने वाला है, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के कार्यकाल क्रमशः 19 और 11 जुलाई 2026 को खत्म हो रहे हैं। इस संदर्भ में चुनाव आयोग पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है और फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अधिसूचना जारी कर सकती है।

क्या होनी चाहिए उम्र सीमा। 

पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी पात्रता जान लें। प्रधान पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए है। नामांकन पत्र जमा करते समय उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि आयु 21 वर्ष से कम पाई जाती है, तो नामांकन पत्र स्वतः खारिज कर दिया जाएगा।

प्रधान के लिए योग्यता।

इसके अलावा, प्रधान पद के लिए उम्मीदवार का संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। चुनाव में भाग लेने वाले प्रस्तावक भी उसी ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए। यह नियम ग्राम पंचायत के चुनाव की पारदर्शिता और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। 

दरअसल, यूपी में पंचायत चुनाव ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था मजबूत होती है, जिससे विकास योजनाएँ प्रभावी ढंग से लागू हो पाती हैं। इसलिए हर योग्य नागरिक से आग्रह है कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएँ और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान करें।

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