यूपी में राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो अभी तक राशन कार्ड धारक नहीं हैं। अब ऐसे परिवार https://familyid.up.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन संशोधित कर सकेंगे। यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो पहले फैमिली आईडी में दर्ज जानकारी को अपडेट नहीं कर पा रहे थे, जिससे उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

क्या है यह नई सुविधा?

राज्य सरकार द्वारा विकसित फैमिली आईडी पोर्टल पर अब परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी जैसे: नए सदस्य का नाम जोड़ना (जैसे नवविवाहित पत्नी/पति, नवजात शिशु), मृत्यु होने पर नाम हटाना, विवाह के बाद परिवार से किसी सदस्य का हटाया जाना, जैसे बदलाव अब आम जनता ऑनलाइन माध्यम से खुद कर सकेंगे।

सत्यापन प्रक्रिया:

शहरी क्षेत्र में उप-जिलाधिकारी (SDM) के माध्यम से संबंधित लेखपाल द्वारा विवरण सत्यापित कराया जाएगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी (BDO) के माध्यम से ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाएगा।

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

उत्तर प्रदेश में लगभग 3.60 करोड़ राशन कार्ड धारक परिवार पहले से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका अभी भी राशन कार्ड विहीन है। फैमिली आईडी पोर्टल पर विवरण अपडेट करने की सुविधा से यह वर्ग भी अब योजनाओं से जुड़ सकेगा, जैसे: मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाएं आदि।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

वेबसाइट https://familyid.up.gov.in/ पर जाए।  फैमिली आईडी लॉगिन करें या रजिस्ट्रेशन करें। परिवार विवरण में सुधार के लिए आवेदन भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र आदि)। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बदलाव की पुष्टि की जाएगी।

0 comments:

Post a Comment