बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नए नियम लागू

पटना। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता मिल गई है। Central Electricity Authority के संशोधित नियमों के बाद उपभोक्ता यह तय कर सकेंगे कि वे अपने स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में चलाना चाहते हैं या पोस्टपेड में।

आपको बता दें की पोस्टपेड सिस्टम में उपभोक्ता पहले बिजली का उपयोग करते हैं और बाद में बिल का भुगतान करते हैं, जैसा कि पारंपरिक व्यवस्था में होता रहा है। वहीं प्रीपेड मीटर में पहले रिचार्ज करना होता है और उसी के अनुसार बिजली का उपयोग किया जाता है। इससे खर्च पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है।

1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नया प्रावधान

नए नियम के तहत पहले जहां स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में रखना अनिवार्य था, वहीं अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है। 1 अप्रैल 2026 से उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनने का अधिकार दे दिया गया है। ताकि वो खुद फैसला कर सकें।

प्रीपेड मीटर में अतिरिक्त फायदे

हालांकि, प्रीपेड विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। प्रति यूनिट दर में हल्की छूट मिलने की संभावना, रिचार्ज पर अतिरिक्त लाभ, दिन के कुछ समय में सस्ती बिजली का फायदा, ज्यादा बैलेंस रखने पर ब्याज जैसा लाभ। इन सुविधाओं से उपभोक्ता अपने खर्च को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं।

अफवाहों से दूर रहने की सलाह

अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। स्मार्ट मीटर पारदर्शिता बढ़ाने और सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं।

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