पटना : पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले करना होगा 5 काम, जानिए

न्यूज डेस्क: पटना सहित राज्य के किसी भी जिले में रहने वाले लोग अगर अपने पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो उन्हें पांच काम को करना अनिवार्य होगा। इस काम को पूरा किये आप गांव से लेकर शहर तक कही भी अपनी जमीन को नहीं बेच सकते हैं।

पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले करना होगा 5 काम, जानिए?

1 .बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले लोगों को परिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य हैं। बिना बंटवारे के आप पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकते हैं।

2 .उदाहरण के तौर पर अगर आप तीन भाई हैं और आपके पास कोई पुश्तैनी जमीन हैं तो आपको बेचने से पहले इस जमीन का बंटवारा करना होगा।

3 .जमीन बंटवारे के बाद आपको अपने नाम से जमीन की जमाबंदी करानी होगी। जब जमीन आपके नाम से हो जाएगी। इसके बाद आप इसे बेच सकते हैं।

4 .इतना ही नहीं जमीन बेचने से पहले आपको बंटवारा के दौरान अपनी बहन यानि की घर की बेटियों को भी हिस्सा देना होगा।

5 .अगर घर की बेटियां हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तो उनसे लिखित रूप से अनुमति लेनी होगी। बिहार में बेटियां पिता की पुश्तैनी सम्पति पर दावा कर सकती हैं।

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