पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले करना होगा 5 काम, जानिए?
1 .बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले लोगों को परिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य हैं। बिना बंटवारे के आप पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकते हैं।
2 .उदाहरण के तौर पर अगर आप तीन भाई हैं और आपके पास कोई पुश्तैनी जमीन हैं तो आपको बेचने से पहले इस जमीन का बंटवारा करना होगा।
3 .जमीन बंटवारे के बाद आपको अपने नाम से जमीन की जमाबंदी करानी होगी। जब जमीन आपके नाम से हो जाएगी। इसके बाद आप इसे बेच सकते हैं।
4 .इतना ही नहीं जमीन बेचने से पहले आपको बंटवारा के दौरान अपनी बहन यानि की घर की बेटियों को भी हिस्सा देना होगा।
5 .अगर घर की बेटियां हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तो उनसे लिखित रूप से अनुमति लेनी होगी। बिहार में बेटियां पिता की पुश्तैनी सम्पति पर दावा कर सकती हैं।
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