वहीं 15 साल पुराने दोपहिया वाहन के दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर अब 1400 रुपये की फीस देनी होगी। इससे पहले 300 रुपये का फीस और ग्रीन टैक्स जमा करना पड़ता था। लेकिन एक अप्रैल यानि की आज से नया नियम लागू हो गया हैं।
आपको बता दें की परिवहन मंत्रालय ने कॉमर्शियल बाइक, हल्के यात्री व माल वाहन, बस और ट्रक के री-रजिस्ट्रेशन की फीस को भी बढ़ा दिया हैं। साथ ही साथ कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस भी बढ़ाई गई है। इसको लेकर निर्देश भी जारी किये गए हैं।
खबर के अनुसार वर्तमान में प्राइवेट आठ सीटर कार का फिटनेस फीस 600 रुपये, टैक्सी का 800 रुपये और भारी वाहन का 1200 रुपये है। लेकिन इसे बढ़ाकर 4000 रुपये तक किया जा सकता हैं। इसका सीधा असर वाहन मालिकों पर पड़ेगा।
0 comments:
Post a Comment