खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नौकरी को लेकर अभी तक कोई पक्का नियम नहीं था। लेकिन विभाग के द्वारा अब पक्का नियम तैयार किया गया हैं। जिससे सेवा के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों के आश्रितों को जल्दी नौकरी मिल सकेगी।
बता दें की शिक्षा विभाग में आश्रितों की योग्यता के हिसाब से अनुकंपा पर बहाली होगी। इन्हे योग्यता के अनुसार अलग-अलग पदों पर रखा जाएगा। इस नए नियम को जल्द जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद यह नियम लागू हो जायेगा।
दरअसल बिहार के अलग-अलग जिलों में अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 6000 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब नई नियमावली आने से यह समस्या दूर हो जाएगी और आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी लेने में परेशानी नहीं होगी।
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