योजना का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
उत्तर प्रदेश में 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की गई थी। यह योजना खास तौर पर प्रदेश में लिंग अनुपात में सुधार करने, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने, बाल विवाह की रोकथाम करने और बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस योजना के तहत सरकार बेटियों के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली राशि
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित 6 श्रेणियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे प्रदेश के परिवारों को कुल 25,000 रुपये तक की राशि मिलती है। पहले यह राशि 15,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
1. बेटी के जन्म पर 5000 रुपये मिलते हैं।
2. 1 साल तक का टीकाकरण होने पर 2000 रुपये
3. स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला होने पर 3000 रुपये
4. किसी भी स्कूल में छठी कक्षा में दाखिला होने पर 3000 रुपये
5. किसी भी स्कूल में नवीं कक्षा में दाखिला होने पर 5000 रुपये
6. 12वीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा में दाखिला के लिए 7000 रुपये
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।

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