संरक्षित खेती से होगा दुगुना लाभ
इस योजना के तहत किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक संरक्षित खेती जैसे पॉलीहाउस, सेट हाउस, मशरूम उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, प्याज भंडारण गृह, ट्रैक्टर, ट्रेलर, हेल्थ क्लिनिक जैसी सुविधाओं के लिए अनुदान आधारित प्रोजेक्ट स्थापित करने का मौका मिलेगा।
जिला उद्यान कार्यालय, अमेठी में किसान अपने आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक खास बात यह है कि यह योजना साल भर खुली रहती है और जनपद के सभी किसान इसमें भाग ले सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
क्या चाहिए आवेदन के लिए?
आवेदन करने के लिए किसानों को निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, मोबाइल नंबर, प्रस्तावित प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। इसके साथ ही किसान यह स्पष्ट करेंगे कि वे कौन-सा प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं।
क्या बोले अधिकारी?
उद्यान निरीक्षक ने बताया, "किसी भी प्रोजेक्ट पर किसान को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। यदि कोई किसान 2 लाख रुपये का प्रोजेक्ट स्थापित करता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।" उन्होंने आगे कहा कि संरक्षित खेती से किसानों की फसलें न केवल सुरक्षित रहती हैं, बल्कि उत्पादन भी दोगुना होता है जिससे उन्हें लाखों रुपये की कमाई हो सकती है।
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