बिहार में मुर्गी पालन को बढ़ावा: सरकार दे रही 30 से 50% तक अनुदान

सहरसा, बिहार। बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की एक अहम पहल सामने आई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर और ब्रायलर मुर्गी फार्म खोलने पर 30% से 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक लाभार्थी 25 जून तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लेयर व ब्रायलर फार्म के लिए निर्धारित लागत

इस योजना के तहत 10 हजार क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म के लिए एक करोड़ रुपये और पांच हजार क्षमता वाले फार्म के लिए 48.50 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है। वहीं तीन हजार क्षमता वाले ब्रायलर फार्म की अनुमानित लागत 10 लाख रुपये तय की गई है।

अनुदान का वितरण वर्ग के अनुसार

सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 30% तक अनुदान मिलेगा। जबकि अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) वर्ग को लेयर फार्म के लिए 40% और ब्रायलर फार्म के लिए 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत होंगे।

भूमि और पूंजी की अनिवार्यता

फार्म की स्थापना के लिए: 10 हजार क्षमता वाले फार्म हेतु 100 डिसमिल और पांच हजार क्षमता वाले फार्म के लिए 50 डिसमिल जमीन जरूरी है। यह जमीन निजी या लीज पर हो सकती है, लेकिन उसके स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करने होंगे।

संचालन की शर्तें

अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को कम से कम सात वर्षों तक फार्म का संचालन करना अनिवार्य होगा। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ ही राज्य में अंडा और चिकन उत्पादन को भी बढ़ावा देगी।

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