केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन पर आई बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत रिटायर्ड होने वाले या हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित करते हुए बताया कि NPS के तहत आने वाले वे कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं और कम से कम 10 साल की योग्य सेवा पूरी कर चुके हैं, अब उन्हें अतिरिक्त पेंशन लाभ दिए जाएंगे। यह लाभ NPS से मिलने वाली सालाना पेंशन के अतिरिक्त होंगे।

क्या है UPS स्कीम के तहत मिलने वाला लाभ?

एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment):

यह राशि अंतिम मूल वेतन और उस पर देय महंगाई भत्ते (DA) का एक-दसवां हिस्सा होगी, जो प्रत्येक पूर्ण छह महीने की योग्य सेवा के आधार पर दी जाएगी।

मासिक पेंशन में टॉप-अप:

UPS के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन और DA को जोड़कर जो राशि बनती है, उसमें से NPS के तहत मिलने वाली सालाना पेंशन की राशि घटा दी जाएगी। जो शेष बचेगा, वही मासिक टॉप-अप के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा, बकाया पेंशन राशि पर सादा ब्याज (Simple Interest) भी मिलेगा, जिसकी गणना पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) की दर के आधार पर की जाएगी।

किन्हें मिलेगा UPS का लाभ?

वर्तमान कर्मचारी: जो 1 अप्रैल 2025 तक केंद्र सरकार की सेवा में हैं और NPS के तहत आते हैं।

नव नियुक्त कर्मचारी: जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में नियुक्त होंगे।

पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी: जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं या नियम 56(j) के तहत सेवा से हटा दिए गए हैं।

विशेष: अगर ऐसे किसी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है और उसने UPS के लिए विकल्प नहीं चुना था, तो उसके वैध विवाहित जीवनसाथी को भी यह लाभ मिलेगा।

कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन प्रक्रिया: लाभार्थी www.npscra.nsdl.co.in/ups.php वेबसाइट पर जाकर UPS पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। वहां निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन जमा किया जा सकता है।

फिजिकल (ऑफलाइन) प्रक्रिया: जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया में असुविधा हो, वे अपने निकटतम Drawing and Disbursing Officer (DDO) से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक फॉर्म जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है।

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