यूपी में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बड़ा अपडेट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के वार्षिक स्थानांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने 2025-26 सत्र के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया 15 जून 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों को कार्यमुक्त कर नई जगह पर कार्यभार ग्रहण कराया जा सके।

निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रांसफर

नीति के अनुसार, उन्हीं विद्यालयों की विषयवार रिक्तियां वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी, जहां तीन या उससे कम सहायक अध्यापक (हाईस्कूल) तथा तीन प्रवक्ता और तीन सहायक अध्यापक (इंटर कॉलेज) कार्यरत हैं। इससे अधिक स्टाफ वाले स्कूलों की रिक्तियां सिस्टम में प्रदर्शित नहीं होंगी।

बता दें की यदि किसी विद्यालय में किसी विषय में एक से अधिक पद हैं लेकिन एक पद पर पहले से शिक्षक तैनात हैं, तो उसी विषय की अन्य रिक्तियों को भी वेबसाइट पर नहीं दिखाया जाएगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

गुणांक निर्धारण के प्रमुख बिंदु

मानक: अंक

दिव्यांग प्रमाणपत्रधारी शिक्षक: +20

पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में: +20

स्वयं की गंभीर बीमारी या दिव्यांग बच्चा: +15

सेवा निवृत्ति में 2 वर्ष से कम शेष: +15

10 वर्ष से अधिक सेवा के उपरांत प्रति वर्ष: +1 (अधिकतम 20)

लघु दंड प्राप्त: -5

वृहद दंड (पिछले 3 वर्षों में): नकारात्मक प्रभाव

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