आवेदन वापसी का विकल्प बंद
शिक्षा विभाग के ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर स्थानांतरण आवेदन को वापस लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। सोमवार को यह विकल्प बंद कर दिया गया। विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, अंतिम समय तक बड़ी संख्या में शिक्षकों ने यह विकल्प चुना और स्थानांतरण के अपने निर्णय से पीछे हट गए।
वर्तमान विद्यालय में ही बने रहेंगे शिक्षक
जिन शिक्षकों ने अपने स्थानांतरण का आवेदन वापस ले लिया है, उनका अब तबादला नहीं किया जाएगा। वे अपने वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ ऐसे भी शिक्षक शामिल हैं जिन्होंने स्थानांतरण के बाद विद्यालय का आवंटन भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने आवेदन वापस ले लिया।
भारी संख्या में हुए थे आवेदन
शिक्षा विभाग ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस पर लगभग 1.90 लाख शिक्षकों ने पोर्टल पर आवेदन किया। इनमें से लगभग 1.30 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। इसके बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रारंभ की गई।
30 जून तक करना होगा योगदान
स्थानांतरित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि वे आवंटित विद्यालय में 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से योगदान करें। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक इस तिथि तक योगदान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
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