यूपी में 'बेटियों' को 1 बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया तोहफा!

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में 20,000 रुपये की मदद प्रदान करेगी। योजना का उद्देश्य बेटियों के विवाह में परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और समाज में समान अवसर सुनिश्चित करना है।

योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में आते हैं, सिवाय अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के। पात्रता के अनुसार, बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विशेष छूट

वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल अपने पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़

आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और यह शादी के 90 दिन पूर्व से लेकर 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। आवेदन के समय आवेदक को अपने बैंक खाता विवरण (राष्ट्रीयकृत बैंक में), पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, बेटी का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अपने फोटो को संलग्न करना आवश्यक है। ध्यान दें कि जिला सहकारी बैंक के खाते को पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृति नहीं मिलेगी।

उद्देश्य और लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें विवाह में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह पहल सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

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