यूपी में दाखिल-खारिज को लेकर नई नियमावली?

लखनऊ। यूपी के लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ नगर निगम ने वसीयत और बैनामा के आधार पर संपत्ति के दाखिल-खारिज शुल्क में छूट देने का बड़ा निर्णय लिया है। नगर निगम द्वारा तैयार नई नियमावली को सार्वजनिक कर दिया गया है और लोगों को इसमें आपत्ति या सुझाव देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

क्या है बदलाव:

वर्तमान में नगर निगम पारिवारिक संपत्ति के नामांतरण पर 5,000 रुपये की फिक्स फीस वसूल करता है, जो ईडब्ल्यूएस से लेकर बड़े मकानों तक सभी पर समान रूप से लागू होती है। नई नियमावली लागू होने पर वसीयत के आधार पर दाखिल-खारिज शुल्क लगभग पांच गुना तक कम हो जाएगा। वहीं, बैनामा के आधार पर खरीदी गई संपत्तियों के लिए भी शुल्क में और कटौती की जाएगी।

प्रक्रिया और समय-सीमा:

नगर निगम की चार सदस्यीय समिति शहरवासियों द्वारा भेजी गई आपत्तियों और सुझावों का मूल्यांकन करेगी। इसके बाद उपविधि को गजट में प्रकाशित किया जाएगा और नई शुल्क व्यवस्था को लागू किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में लगभग दो महीने का समय लगने की संभावना है।

शहरवासियों के लिए सुझाव:

यदि किसी नागरिक को लगता है कि तय किए गए शुल्क में किसी सुधार की आवश्यकता है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सकता है। यह पहल पारिवारिक संपत्तियों के नामांतरण को आसान बनाने और आम लोगों के लिए शुल्क में राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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