यूपी के जेलों में अब नई व्यवस्था लागू, सरकार ने दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जेलों में बंदियों के काम के बंटवारे को लेकर नई और महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की सहमति से उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन)–2025 को लागू किया गया है। इसके तहत अब जेलों में बंदियों को जाति के आधार पर कार्य नहीं दिए जाएंगे, जिससे जेल प्रशासन में समानता और संविधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।

सुप्रीम कोर्ट की राय का असर

यह कदम सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उठाया गया है। पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेलों में जाति के आधार पर काम बांटना असंवैधानिक है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह जेल मैनुअल में ऐसे संशोधन करे और बंदियों के रजिस्टर से जाति का कॉलम हटा दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह भी कहा था कि हाथ से मैला उठाने, सीवर की सफाई या सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे कार्यों में जाति के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए।

नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु

जाति आधारित कार्य वितरण खत्म: जेल में काम अब किसी जाति या समुदाय के आधार पर नहीं बाँटा जाएगा।

रजिस्टर में बदलाव: दोषी या विचाराधीन कैदियों के रजिस्टर से जाति का कॉलम हटाया जाएगा।

समान अवसर: सभी बंदियों को जेल के कार्यों में समान अवसर मिलेंगे, जिससे उन्हें सीखने और जिम्मेदारी निभाने का समान मौका मिलेगा।

सुरक्षा और स्वच्छता: बंदियों को जोखिम भरे कार्यों में जाति के आधार पर अलग करना अब बंद होगा।

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