फसल के नुकसान पर कितना मिलेगा अनुदान?
योजना के तहत सहायता राशि खेत और फसल की श्रेणी के अनुसार तय की गई है। असिंचित जमीन पर फसल नुकसान होने पर ₹8,500 प्रति हेक्टेयर और सिंचित जमीन के लिए ₹17,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता निर्धारित है। वहीं, गन्ने जैसी बहुवर्षीय फसलों के नुकसान पर ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक अनुदान मिल सकता है। अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन के लिए ही सहायता दी जाएगी।
इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन
दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना की चयनित पंचायतों के पात्र किसान इस योजना में शामिल हैं। रैयत और गैर-रैयत, दोनों तरह के किसान निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए क्या जरूरी है?
किसानों के पास 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। रैयत किसानों को जमीन से संबंधित दस्तावेज और गैर-रैयत किसानों को निर्धारित स्वघोषणा प्रमाणपत्र देना होगा। आवेदन बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर किया जा सकता है।
दी गई जानकारी के अनुसार, आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। किसान आवेदन करने से पहले पोर्टल पर अपने जिले और पंचायत की पात्रता तथा अंतिम तारीख की पुष्टि जरूर कर लें।

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