खबर के अनुसार इन प्रमाणपत्रों के लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 15 दिनों के बाद आपके दिए गए ईमेल आईडी पर आपका प्रमाणपत्र बनकर आ जायेगा। इसके लिए आपको कहीं भी जानें की ज़रूरत नहीं होगी।
बता दें की बिहार में इससे पहले जाति, आवासीय और आय प्रमाणपत्र के लिए लोगों को अंचल कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते थें। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब आपको सिर्फ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना हैं और आपका प्रमाणपत्र बन जायेगा।
जाति, आवासीय और आय के लिए ऐसे करें आवेदन : बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए आप वेबसाइट http://rtps.bihar.gov.in/rtps/ पर जाये। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और फिर इस वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद जाति, आवासीय और आय प्रमाणपत्र के लिए अप्लाई करें। बता दें की ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए।

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