खबर के अनुसार नीतीश सरकार ने इस नए शराबबंदी संशोधन कानून में कई तरह के बड़े बदलाव किये हैं। इस बदलाव के बारे में सभी लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े।
आपको बता दें की नए शराबबंदी संशोधन कानून के मुताबिक शराब पीते पकड़े जाने पर जेल भेजने के बदले जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है। हालांकि जुर्माना नहीं देने पर शराब पीने वाले व्यक्ति को एक महीने की जेल की सजा दी जा सकती हैं।
हालांकि नए नियम में ये भी कहा गया है की शराब पीते पकड़े जानें पर जुर्माने की रकम अदा कर छूट जाना किसी अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। इसका निर्णय कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जायेगा। वहीं अगर कोई शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा।
वहीं शराब को लेकर बार-बार अपराध करने पर सजा और जुर्माना-दोनों का प्रविधान कायम रहेगा। इसमें किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किये गए हैं। नए नियम में लोगों को थोड़ी राहत दी गई हैं। लेकिन फिर भी बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू रहेगा।
0 comments:
Post a Comment