बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जारी
1 .ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में दिव्यांग शिक्षकों और असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक, महिला शिक्षक और शिक्षक दंपति से जुड़े आवेदन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
2 .नई ट्रांसफर नीति सिर्फ बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर लागू होगी। स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक इस नीति का लाभ नहीं ले पाएंगे।
3 .पुरुष शिक्षकों को अपने ही अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। पहले चरण में सभी योग्य शिक्षकों का ट्रांसफर मुख्यालय स्तर से होगा।
4 .अगर बीपीएससी टीआरई-1, टीआरई-2 और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने ट्रांसफर का विकल्प नहीं चुना है, तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा।
5 .नई नीति के तहत विधवा, तलाकशुदा और अन्य महिला शिक्षिकाओं को भी पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी।
6 .यदि पति सरकारी कर्मचारी है, तो पति के कार्यस्थल के आधार पर महिला शिक्षिका को ट्रांसफर का विकल्प दिया जायेगा।

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