यूपी में घर बैठे बनाएं जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में घर बैठे जाति, आय, और निवास प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। आप अधिकारी वेबसाइट पोर्टल पर जा कर जाति, आय, और निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।

1 .आवेदन करें।

उत्तर प्रदेश के सरकारी पोर्टल (edistrict.up.gov.in) पर जा कर रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन को पूरा करें।

3. प्रमाणपत्र का चयन:

रजिस्ट्रेशन के बाद, आवश्यक प्रमाणपत्र (जाति, आय, निवास) का चयन करें। आपको जो भी प्रमाणपत्र बनाना हैं। उसपर क्लिक करें।

4. फॉर्म भरें:

इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। उसमे आपको आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, परिवार की जानकारी आदि भरना होगा।

5. दस्तावेज अपलोड करें:

फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण) की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करना होगा।

6. फीस का भुगतान:

इसके बाद आपको ऑनलाइन के द्वारा शुल्क का भुकतान करना होगा।

7. सबमिट करें:

सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।

8. स्टेटस ट्रैक करें:

सबमिट करने के बाद, आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा। इस नंबर का उपयोग करके आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

9. प्रमाणपत्र प्राप्त करें:

यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

0 comments:

Post a Comment