1 .आवेदन करें।
उत्तर प्रदेश के सरकारी पोर्टल (edistrict.up.gov.in) पर जा कर रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन को पूरा करें।
3. प्रमाणपत्र का चयन:
रजिस्ट्रेशन के बाद, आवश्यक प्रमाणपत्र (जाति, आय, निवास) का चयन करें। आपको जो भी प्रमाणपत्र बनाना हैं। उसपर क्लिक करें।
4. फॉर्म भरें:
इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। उसमे आपको आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, परिवार की जानकारी आदि भरना होगा।
5. दस्तावेज अपलोड करें:
फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण) की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करना होगा।
6. फीस का भुगतान:
इसके बाद आपको ऑनलाइन के द्वारा शुल्क का भुकतान करना होगा।
7. सबमिट करें:
सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
8. स्टेटस ट्रैक करें:
सबमिट करने के बाद, आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा। इस नंबर का उपयोग करके आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
9. प्रमाणपत्र प्राप्त करें:
यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
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