उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और राजमार्ग यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक खास योजना लेकर आई है। अब अगर आप ढाबा, फूड प्लाजा, मोटल या वे साइड एमिनिटी (Wayside Amenities) शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार आपको कुल लागत का 30% तक की सब्सिडी देगी। यह योजना राज्य के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे सुविधाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं जो: अपने निजी भूखंड, लीज पर ली गई भूमि, पर्यटन स्थल या पेट्रोल पंप के समीप ढाबा, होटल, फूड प्लाजा या शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। राजमार्ग के किनारे यात्रियों को खानपान, आराम, टॉयलेट्स और अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं।
आवेदन की अंतिम तारीख – 25 मई 2025
आपको बता दें की पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को 25 मई 2025 से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सब्सिडी के लिए आवेदन मान्य होगा। इसलिए फटाफट आवेदन को पूरा करें।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
1 .पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले up-tourismportal.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
2 .प्रोजेक्ट डिटेल अपलोड करें: प्रस्तावित प्रोजेक्ट की जानकारी, भूमि का विवरण, नक्शा और निर्माण योजना पोर्टल पर अपलोड करें।
3 .साइट विज़िट और मूल्यांकन: पर्यटन विभाग द्वारा स्थल का निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा। यदि परियोजना उपयुक्त पाई जाती है तो सब्सिडी स्वीकृत की जाएगी।
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