गोंडा में हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई
इस अभियान के तहत गोंडा जिले के तरबगंज तहसील के ग्राम बरौली से मानी जा रही है, जहां स्थानीय निवासी संजय मिश्र द्वारा दाखिल एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को ऐतिहासिक आदेश दिया। याचिका में संजय मिश्र ने आरोप लगाया था कि गांव में स्कूल के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसे का निर्माण कर लिया गया है।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। आदेश के पालन में प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया, और जमीन को पुनः शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में बहाल कर दिया गया।
राज्यभर में चल रहा विशेष अतिक्रमण अभियान
दरअसल यह अभियान प्रदेशव्यापी रूप ले चुका है। शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों और तहसील अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे सरकारी भूमि की सूची तैयार करें और जहां-जहां अतिक्रमण हो, उसे बिना देर किए हटाया जाए।
इस अभियान के तहत राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर निकाय और ग्राम पंचायतों को समन्वय में काम करने को कहा गया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि लापरवाही या शिथिलता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी योजनाओं में बाधा बन रही जमीनें होंगी मुक्त
अवैध कब्जे के कारण कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, अस्पताल, स्कूल, आंगनवाड़ी, और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए ज़मीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं। यह अभियान उन बाधाओं को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है।
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