अंतरजिला स्थानांतरण की प्रक्रिया
शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, यह शिक्षक अब अपनी नई पोस्टिंग पर काम करने के लिए दूसरे जिलों में स्थानांतरित हो जाएंगे। यह स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऐच्छिक है, और यह शिक्षकों की प्राथमिकताओं पर आधारित है। अंतरजिला स्थानांतरण के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक, साहिला के हस्ताक्षर हुए हैं। इसके साथ ही इन शिक्षकों की सूची भी शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक कर दी है।
स्कूलों का आवंटन 5 से 10 मई तक
नई पोस्टिंग की प्रक्रिया 5 मई से 10 मई के बीच पूरी होगी। इन शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दो शपथ पत्र देने होंगे। पहला शपथ पत्र यह होगा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी अगर गलत पाई जाती है, तो उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। दूसरा शपथ पत्र यह होगा कि वे अपनी नई पोस्टिंग स्वीकार करेंगे, भले ही उनकी प्राथमिकता के मुताबिक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो, और उन्हें निकटतम स्थान पर या विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है।
शिक्षकों की वरीयता और भविष्य में स्थानांतरण
नए जिले में योगदान देने के बाद शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण पूर्व से जारी प्रविधानों के अनुरूप किया जाएगा। इसके अलावा, यदि भविष्य में छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन पैदा होता है, तो इन स्थानांतरित शिक्षकों को अन्य स्थानों पर भी भेजा जा सकता है।
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