बिहार में खरीफ प्याज की खेती को बढ़ावा, किसानों को मिलेगा 75% तक अनुदान

पटना। बिहार सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और प्याज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ प्याज क्षेत्र विस्तार योजना के तहत 75 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। इस योजना का लाभ राज्य के 18 जिलों के किसानों को मिलेगा।

इस योजना के तहत बिहार के बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली जिलों को चयनित किया गया है।

बीज पर अनुदान, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक

इस योजना में न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक की खेती करने वाले किसान लाभ उठा सकते हैं। खरीफ प्याज की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता मानी गई है। बीज का मूल्य 2450 रुपये प्रति किलोग्राम या वास्तविक दर, जो भी कम हो, पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत 24,500 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें से 75% यानी 18,375 रुपये सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप दिए जाएंगे। बीज की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम द्वारा संबंधित जिलों में की जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

इच्छुक किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, अद्यतन राजस्व रसीद, वंशावली या एकरारनामा में से कोई एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि दस्तावेजों में स्वामित्व स्पष्ट नहीं है तो वंशावली संलग्न करना आवश्यक होगा। गैर-रैयत किसान भी एकरारनामा के आधार पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

किसान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन से पूर्व उन्हें DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और बैंक खाता की जांच कर लेनी होगी। https://horticulture.bihar.gov.in/HortMIS/AreaExpansionStateScheme/DashboardVegetable.aspx पर जा कर आवेदन करें।

आरक्षण और महिला भागीदारी का भी ध्यान

योजना में लाभुकों का चयन सामान्य वर्ग के लिए 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463 प्रतिशत अनुपात में किया जाएगा। साथ ही, सभी वर्गों में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

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