शिक्षकों की छुट्टी अब ऑनलाइन सिस्टम से
नए नियम के तहत बिहार में शिक्षकों के अवकाश के लिए अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। शिक्षक अब ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे। नई गाइडलाइन के तहत: सीएल (Casual Leave) एक ही दिन में स्वीकृत की जाएगी।
जबकि अन्य प्रकार की छुट्टियाँ डीईओ (जिला शिक्षा पदाधिकारी) द्वारा अधिकतम सात दिनों में मंजूर की जाएंगी। यदि निर्धारित समय में मंजूरी नहीं मिली, तो अवकाश स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। शिक्षक यदि वेतन नहीं पाएंगे, तो संबंधित डीईओ कार्यालय के कर्मचारी भी वेतन से वंचित रहेंगे।
शिकायतें अब मोबाइल नहीं, पोर्टल पर करें
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने ‘शिक्षा की बात हर शनिवार’ कार्यक्रम में शिक्षकों से अपील की कि वे किसी भी समस्या के लिए व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के बजाय ग्रिवांस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। उनका कहना था कि इससे समस्या का समाधान अधिक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा, क्योंकि विभाग के अन्य अधिकारी भी इन शिकायतों की निगरानी कर सकेंगे।
स्कूलों की संपत्ति का होगा डिजिटल रिकॉर्ड
राज्य के सभी स्कूलों की जमीन और उसकी स्थिति का अब डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए भू-संपदा पदाधिकारी और सहायक भू-संपदा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल की जमीन पर कहीं कोई अतिक्रमण न हो और रेवेन्यू रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित और अपडेट रहे।
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