EPFO ने जारी किए नए निर्देश
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 18 मार्च 2026 को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए पीएफ और पेंशन राशि के ट्रांसफर को आसान और तेज बनाना है। यह पहल खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है, जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं या वहां जाने वाले हैं।
अब विदेशी खातों में सीधे ट्रांसफर
नए नियमों के तहत अब पात्र कर्मचारियों की पीएफ राशि सीधे उनके विदेशी बैंक खातों में भेजी जा सकेगी। हालांकि यह सुविधा केवल उन देशों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा समझौता (SSA) है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
टैक्स और कागजी प्रक्रिया में राहत
पहले पीएफ ट्रांसफर के दौरान टैक्स से जुड़े फॉर्म जैसे Form 15CA और 15CB भरना काफी जटिल माना जाता था। अब नई व्यवस्था के तहत इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए कंप्लायंस आसान हो जाएगा।
बैंक डिटेल्स का सत्यापन जरूरी
विदेशी खाते में पैसा ट्रांसफर कराने के लिए कर्मचारियों को अपने बैंक खाते की जानकारी प्रमाणित करनी होगी। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जमा करनी होगी, जिसे नियोक्ता या संबंधित प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
दिल्ली कार्यालय बनेगा नोडल सेंटर
नई व्यवस्था के तहत दिल्ली (उत्तर) स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह कार्यालय टैक्स फॉर्म से जुड़े कामों को संभालेगा और पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से लागू करेगा।
क्या होगा फायदा
पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी आसान
विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ
टैक्स और कागजी झंझट कम होगा
फंड ट्रांसफर में पारदर्शिता और तेजी आएगी
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