पहली खुशखबरी: 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले भी बन सकेंगे पात्र
सरकार ने पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा में बदलाव किया है। पहले इस योजना के तहत कम से कम 80 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त थी, जिसे अब घटाकर 40 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही न्यूनतम उम्र की शर्त भी हटाने का फैसला किया गया है। इससे कम उम्र के दिव्यांगजन, जिनमें जन्म से दिव्यांग बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, पात्रता की अन्य शर्तें पूरी होने पर योजना का लाभ पाने के दायरे में आ सकेंगे।
दूसरी खुशखबरी: हर महीने मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन
सरकार ने दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की है। नए प्रावधानों के अनुसार, 80 वर्ष से कम उम्र के पात्र लाभार्थियों को अब हर महीने 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को 625 रुपये देने का प्रावधान है। इससे पहले इन दोनों श्रेणियों में क्रमशः 300 रुपये और 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे।
योजना का नाम भी बदला
सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना करने को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के नए नियमों और पात्रता से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।

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