केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में पेंशन मामलों को स्थानांतरित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। यह बदलाव खास तौर पर उन मामलों से जुड़ा है, जिनमें कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता के कारण पेंशन लाभ देने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

वित्त मंत्रालय के 19 अक्टूबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, नई प्रक्रिया पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों की जगह लेगी। इसका उद्देश्य पेंशन मामलों के ट्रांसफर में आने वाली दिक्कतों को कम करना और संबंधित विभागों के बीच प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है।

पात्र पेंशनभोगियों को क्या करना होगा?

NPS से OPS में स्थानांतरण के तहत नया नियमित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी होने के बाद संबंधित पेंशनभोगियों को अपना पुराना अनंतिम पेंशन भुगतान आदेश (PPPO) बैंक में जमा करना होगा। इसके बाद बैंक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित दस्तावेज अधिकारियों को भेजेगा। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की मौजूदा व्यवस्था का पालन करना होगा।

नया PPO कैसे जारी किया जाएगा?

पेंशनभोगियों को नया PPO खुद तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित सरकारी कार्यालय और पेंशन प्राधिकरण कर्मचारी की सर्विस बुक तथा अन्य जरूरी रिकॉर्ड की जांच के बाद इसे तैयार करेंगे। नए PPO में पुराने PPO नंबर के साथ कर्मचारी का स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर (PRAN) भी शामिल किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद दस्तावेज संबंधित पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र को भेजे जाएंगे, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?

संशोधित SOP का मकसद पेंशन मामलों के स्थानांतरण में होने वाली देरी और प्रशासनिक परेशानियों को कम करना है। इससे पात्र मामलों में दस्तावेजों के सत्यापन और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है।

0 comments:

Post a Comment