केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आज से लागू, जानें पूरी डिटेल्स

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी की नई दरें जारी कर दी हैं। वित्त मंत्रालय के ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इस बदलाव में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात शुल्क की समीक्षा की गई है।

पेट्रोल पर नहीं बदली दर

सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल पर पहले की तरह 0.50 रुपये प्रति लीटर SAED लागू रहेगा, जबकि RIC की दर शून्य है। पेट्रोलियम उत्पादों पर SAED और RIC की व्यवस्था मार्च 2026 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना था।

हर 15 दिन में होती है समीक्षा

इन निर्यात शुल्क दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। नई दरें तय करते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की औसत कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। इससे बाजार की परिस्थितियों के अनुसार एक्सपोर्ट लेवी में बदलाव किया जा सके।

घरेलू पेट्रोल-डीजल पर असर नहीं

इस फैसले का सीधा संबंध पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क से है। घरेलू बाजार में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला सीधे तौर पर घरेलू ईंधन शुल्क में बदलाव नहीं करता।

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