यूपी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सेना की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ाने से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भर्ती नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की संबंधित भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

28 साल तक के युवाओं को मिलेगा मौका

नई व्यवस्था के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का फैसला किया गया है। इससे वे 28 वर्ष की आयु तक निर्धारित पदों के लिए पात्र हो सकते हैं, बशर्ते संबंधित भर्ती की दूसरी शर्तें पूरी हों। आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के नियमों के अनुसार मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया में भी राहत

सरकार के फैसले में संबंधित पदों के लिए लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट का प्रावधान भी शामिल है। ऐसे अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। हालांकि, आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना देखना जरूरी है, ताकि पद, पात्रता और छूट से जुड़े नियम स्पष्ट हो सकें।

सेवा के बाद रोजगार पर जोर

अग्निवीर योजना के तहत सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं के सामने आगे रोजगार हासिल करना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। राज्य सरकार का यह कदम उन्हें पुलिस समेत अन्य विभागों में अवसर देने की दिशा में उठाया गया है। नई व्यवस्था से पात्र पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में आने का रास्ता मिल सकता है।

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