खबर के अनुसार पहले चरण में नियोजित शिक्षकों को छोड़ कर शेष सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण-पदस्थापन मुख्यालय स्तर से होगा। इन शिक्षकों का पदस्थापन शिक्षा का अधिकार कानून के मानक के आधार पर किया जायेगा।
बता दें की नई नीति के तहत बिहार के सभी विद्यालय में 10 प्रतिशत पुराने वेतनमान वाले, टीचर होंगे। जबकि 30 प्रतिशत नियोजित शिक्षक, 30 प्रतिशत सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट एवं 30 प्रतिशत बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षक की तैनाती की जाएगी।
दरअसल नई नीति के तहत विद्यालय में अधिकतम 70 प्रतिशत महिला शिक्षकों का ही पदस्थापन होगा। राजनीति में संलिप्तता वित्तीय अनियमितता बरतने एवं नैतिक पतन के मामले में शिक्षक जिला बदर किए जाएंगे और उनपर विभागीय कार्यवाही भी चलेगी।
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