बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 बड़ी खबर।
1 .पटना हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मी फीडर कैडर सहायकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी हैं। फिलहाल इन्हे परमोसन नहीं दिया जायेगा।
2 .पटना हाई कोर्ट ने फीडर कैडर सहायकों की सेवा अवधि का आकलन करते हुए उन्हें सेक्शन ऑफिसर अवर सचिव एवं संयुक्त सचिव के पदों पर कोई भी तदर्थ पदोन्नति देने पर रोक लगाई हैं।
3 .पटना हाई कोर्ट ने कहा कि रीट याचिका के निष्पादन तक फीडर कैडर के सहायकों को उक्त वर्णित पदों पर तदर्थ पदोन्नति नहीं दी जाएगी।
4 .न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने स्पष्ट कर दिया है की रीट याचिका के निष्पादन तक फीडर कैडर के सहायकों को उक्त वर्णित पदों पर तदर्थ पदोन्नति नहीं दी जाएगी।
5 .पटना हाईकोर्ट में इसपर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। इसके बाद कोर्ट जो निर्णय सुनाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी।

0 comments:
Post a Comment