महिलाओं को एक करोड़ तक की रजिस्ट्री पर छूट
अब तक महिलाओं को केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर ही एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट मिलती थी। लेकिन नए नियमों के तहत यह सीमा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि यदि कोई महिला एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति अपने नाम कराती है तो उसे सामान्य स्टांप ड्यूटी से एक प्रतिशत कम शुल्क देना होगा। यह निर्णय महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर केवल 10 हजार रुपये तक खर्च
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे के मामलों में अब अधिकतम 5 हजार रुपये स्टांप शुल्क और 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली जाए। यह नियम उन मामलों में लागू होगा जहां संपत्ति का बंटवारा परिवार के जीवित सदस्य और उसके तीन पूर्ववर्ती वंशजों के बीच हो रहा हो। इस निर्णय से छोटे परिवारों में भी संपत्ति का वैधानिक बंटवारा आसान होगा और अनावश्यक कानूनी विवादों से बचा जा सकेगा।
प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री से पहले दस्तावेजों की जांच अनिवार्य
मुख्यमंत्री योगी ने बढ़ते भूमि विवादों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब रजिस्ट्री से पहले भूमि के दस्तावेजों और भू-स्वामी की अनिवार्य जांच की जाए। इसके साथ ही तकनीकी माध्यमों के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया जाए ताकि आम नागरिकों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सर्किल रेट में भी होगा तार्किक सुधार
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किल रेट का निर्धारण विकास, शहरीकरण और आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर किया जाए। इससे प्रदेश के एक जैसे भौगोलिक और आर्थिक स्तर वाले इलाकों में एक समान सर्किल रेट सुनिश्चित होगा। फिलहाल 45 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है और शेष 30 जिलों में प्रक्रिया जारी है।
रजिस्ट्री कार्यालयों में तकनीकी सुधार और सीसीटीवी की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी रजिस्ट्री कार्यालयों का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए और उनमें पर्याप्त स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही, सभी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे हर समय चालू हालत में रखे जाएं ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
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