भूलेख में गलती? अब ऑनलाइन करें सुधार, बिहार में शुरू हुई नई सेवा

पटना। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए बेहद आसान और पारदर्शी बना दिया है। अब भूलेख (जमाबंदी) में अगर कोई गलती है या कोई रिकॉर्ड छूटा है, तो लोगों को न तो अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत है, न ही किसी राजस्व कर्मचारी या बिचौलिये से संपर्क करने की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है और इसके लिए एक विशेष पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ लॉन्च किया गया है।

इस डिजिटल पहल के तहत, अब राज्यवासी घर बैठे ही जमाबंदी में सुधार या छूटी हुई जमाबंदी दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जिन्हें जमीन से जुड़े दस्तावेजों में गलतियों के कारण बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

सबसे पहले https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पोर्टल पर जाएं। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले पंजीकरण करें। फिर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद दो विकल्प मिलेंगे: डिजिटल जमाबंदी में सुधार, कंप्यूटरीकृत छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलीकरण। अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। आवेदन करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति कभी भी जांच सकते हैं।

आवेदन में गलती होने पर क्या होगा?

यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो विभाग की ओर से आपको सूचित किया जाएगा और सुधार के लिए आवेदन वापस भेजा जाएगा। आपको 30 दिनों के भीतर गलती सुधारकर पुनः आवेदन करना होगा, अन्यथा आपका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

आम जनता को क्या लाभ मिलेगा?

बिचौलियों और दलालों से छुटकारा

समय और पैसे की बचत

पारदर्शिता और ट्रैकिंग सुविधा

ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल पहुंच के ज़रिये लाभ

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