जमीन, बिजली, स्टांप ड्यूटी और ट्रेनिंग में छूट
नई नीति के तहत लेदर इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने वाले निवेशकों को कई स्तरों पर रियायतें दी जाएंगी। यदि कोई निवेशक अपनी यूनिट से 1000 या उससे अधिक लोगों को रोजगार देता है तो उसे बिजली बिल में प्रति यूनिट ₹2 तक की छूट दी जाएगी। वहीं, जमीन की कीमत पर 25 से 80 प्रतिशत तक की रियायत मिलेगी।
यह छूट पश्चिमी यूपी में 25%, मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 35% होगा। मेगा एंकर यूनिट और बड़े क्लस्टर के लिए यह छूट और अधिक होगी। स्टांप ड्यूटी पर दोनों श्रेणियों के लिए 100% छूट मिलेगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
जबकि 25 से 100 एकड़ तक के औद्योगिक पार्क के लिए पूंजीगत निवेश का 25% या अधिकतम ₹45 करोड़, जो भी कम हो। इसके अलावे 100 एकड़ से अधिक जमीन वाले पार्क के लिए अधिकतम ₹80 करोड़ तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
केंद्र से भी मिलेगा समर्थन
आपको बता दें की इस नीति के तहत केंद्र सरकार यूपी में दो नए लेदर क्लस्टर स्थापित करने का ऐलान जल्द करेगी। इससे न केवल निवेशकों को और बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के लाखों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे। इसकी तैयारी की जा रही हैं।
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