बिहार में विशेष शिक्षकों की बहाली: प्रारंभिक स्कूलों में 7279 पदों पर होगी नियुक्ति

पटना। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने 7279 विशेष विद्यालय अध्यापक की बहाली का निर्णय लिया है। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को गाइडलाइन भेज दी है और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने का अनुरोध किया है।

प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर होगी नियुक्ति

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कुल 7279 रिक्त पदों में से 5534 पद कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित हैं, जबकि 1745 पद कक्षा 6 से 8 तक के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह पहली बार है जब राज्य में विशेष विद्यालय अध्यापक की बहाली एक संगठित प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

BPSC को जिम्मा, पुराने पैटर्न पर होगी बहाली

BPSC को यह नियुक्ति उसी प्रक्रिया के तहत करनी है, जिस तरह हाल ही में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। आयोग ने शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके आलोक में शिक्षा विभाग ने बिंदुवार मंतव्य भेज दिया है।

दिव्यांगता की नौ श्रेणियों में आवेदन की छूट

विशेष बात यह है कि इस बार अभ्यर्थी दिव्यांगता की 9 श्रेणियों में से एक से अधिक श्रेणी में विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह फैसला विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

पात्रता और आयु सीमा में विशेष छूट

इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा-2023 (BSVAPT-2023) को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। साथ ही, आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से प्राप्त वैध CRR नंबर और उससे संबंधित प्रमाणपत्र देना भी आवश्यक होगा। राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट देने का निर्णय लिया है।

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