कैजूअल लीव के लिए तुरंत मंजूरी
नए नियमों के तहत अब शिक्षक एक दिन की कैजूअल लीव के लिए आवेदन करेंगे, तो उसे तुरंत मंजूरी मिल जाएगी। इससे वे छोटे लेकिन जरूरी निजी कामों के लिए बिना किसी अड़चन के छुट्टी ले सकेंगे। पहले जहां छुट्टी स्वीकृति में कई दिनों का समय लग जाता था, वहीं अब शिक्षकों को तत्काल राहत मिल सकेगी।
लंबी छुट्टियों के लिए 7 दिन की समय-सीमा
जो शिक्षक किसी अन्य प्रकार की लंबी छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए भी सरकार ने सख्त समय-सीमा तय कर दी है। अब जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को अधिकतम सात दिन के भीतर छुट्टी को स्वीकृत करना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो छुट्टी स्वतः स्वीकृत मान ली जाएगी। इससे शिक्षकों को विभागीय देरी और अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन किया गया
सरकार ने छुट्टियों की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही छुट्टी का आवेदन कर सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि आवेदन और मंजूरी का रिकॉर्ड बनाए रखना भी आसान होगा। विभागीय अधिकारी अब पोर्टल पर सभी छुट्टियों की निगरानी कर सकेंगे जिससे अनियमितताओं पर लगाम लगेगी।
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